इटावा में दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने बेटे पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना, मां साक्ष्यों के अभाव में बरी

Sep 25, 2026 - 22:59
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इटावा में दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने बेटे पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना, मां साक्ष्यों के अभाव में बरी
इटावा में 3 साल पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कृष्ण चंद्र उर्फ केडी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में आरोपी उसकी मां मीरा देवी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट ने बरी कर दिया। मामला सैफई थाना क्षेत्र के झिंगुपुरा गांव का है। बेलचा से हमला कर रामवीर की हत्या जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 17 मई 2023 को झिंगुपुरा गांव निवासी चरण सिंह ने सैफई थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कृष्ण चंद्र उर्फ केडी ने गांव के ही रामवीर पर बेलचा से हमला कर दिया था। सिर में गंभीर चोट लगने से रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। बचाव करने पहुंचे युवक पर भी हमला रामवीर पर हमला होने के बाद शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाला अनलेश उर्फ अल्ले मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा। आरोप था कि कृष्ण चंद्र ने अनलेश पर भी बेलचा से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनलेश को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां-बेटे के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा घटना के बाद चरण सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कृष्ण चंद्र उर्फ केडी और उसकी मां मीरा देवी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आया फैसला मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन की अदालत में हुई। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने पैरवी की। अदालत ने गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कृष्ण चंद्र उर्फ केडी को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 20 महीने की अतिरिक्त सजा कोर्ट ने कृष्ण चंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 20 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 25-25 हजार रुपए दोनों मृतकों के आश्रितों को देने का आदेश दिया है। वहीं, कृष्ण चंद्र की मां मीरा देवी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया।

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