जनपद न्यायाधीश ने बच्चों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी:बाल अधिकारों और संरक्षण के कानूनी प्रावधानों से किया अवगत
मथुरा में मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों और विधिक परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता सिंह, पूर्व डीजीसी रनवीर चौधरी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थ निमेष गर्ग मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विद्यालय की ओर से अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जनपद न्यायाधीश विकास कुमार ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के संबंध में सरल भाषा में महत्वपूर्ण विधिक जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के अधिकार, बाल संरक्षण तथा बच्चों के प्रति होने वाले विभिन्न अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही ऐसे मामलों में कानून के तहत होने वाले विधिक परिणामों के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की समस्या अथवा अपराध की स्थिति में उपलब्ध विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पॉक्सो अधिनियम और बाल संरक्षण विषय पर तैयार की गई चित्रकलाओं का प्रदर्शन भी किया। जनपद न्यायाधीश ने विद्यालय के विभिन्न कक्षों में जाकर छात्र-छात्राओं की चित्रकलाओं का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए व्यक्तिगत रूप से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बाल अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना रहा।
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