कानपुर में बच्चों को पाक्सो-एक्ट के तहत आवाज उठाना सिखाया:बैड टच से यौन उत्पीड़न तक, चुप न रहने की दी सलाह
कानपुर के स्कूलों में पढ़ने वाले किशोर-किशोरियों को लैंगिक अपराधों से बचाने और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए सोमवार शाम 4:30 बजे कानपुर में पाक्सो एक्ट जागरूकता महाअभियान चलाया गया। अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार के बीच अंतर समझाने के साथ ही किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में चुप न रहने और तत्काल अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित अधिकारी को सूचना देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान एक अक्टूबर 2026 तक चलेगा। पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर अभिनव तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल के निर्देशन में अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ न्यायिक अधिकारी भी विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में ज्ञान भारती बालिका विद्यालय, बिरहाना रोड, श्री सनातन धर्म बालिका इंटर कॉलेज, कौशलपुरी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विजयनगर और ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन, जवाहर नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पाक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, यौन उत्पीड़न से बचाव और शिकायत की प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी तरह की असहज या आपत्तिजनक स्थिति को नजरअंदाज न करें। तत्काल भरोसेमंद अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारी को जानकारी दें। अभियान का उद्देश्य विद्यालयों समेत सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उन्हें उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है।
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