खान सर के पक्ष में अदालत का बड़ा फैसला

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान उर्फ खान सर को जिला एवं सत्र न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

खान सर के पक्ष में अदालत का बड़ा फैसला

दि राइजिंग न्यूज़ | पटना | 10 जून 2026

खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर को अंतरिम संरक्षण मिल गया है और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

अदालत में क्या हुई सुनवाई

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि फैजल खान का कथित घटना में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में शामिल किया गया है। दूसरी ओर पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी, जांच की प्रगति और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी अदालत के सामने प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान करने का फैसला सुनाया।

दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई गई रोक

जिला न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक फैजल खान के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

यह मामला पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के बाद सामने आया था। विवाद के दौरान हुई फायरिंग की घटना का वीडियो सामाजिक माध्यमों पर तेजी से प्रसारित हुआ था। इसके बाद कदमकुआं थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू की।

दो सुरक्षा कर्मी पहले से हिरासत में

पुलिस जांच में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा कर्मियों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और उनसे पूछताछ के आधार पर मामले की आगे जांच की जा रही है।

अदालत ने मांगी थी केस डायरी

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने इससे पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से संबंधित दस्तावेज तलब किए थे। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इन्हीं दस्तावेजों और जांच की स्थिति पर भी विचार किया गया। अब अगली सुनवाई में पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा।

फरार होने के दावे पर चर्चा

विवाद के बाद से फैजल खान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इसी कारण उनके बारे में विभिन्न तरह के दावे किए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से पहले बताया गया था कि उनकी तलाश में पटना और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की गई थी। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिक शर्मा ने भी सार्वजनिक रूप से बताया था कि पुलिस टीम उनकी तलाश में लगातार कार्रवाई कर रही थी।

छह जून को दाखिल हुई थी याचिका

जानकारी के अनुसार फैजल खान ने छह जून को पटना व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। आठ जून को याचिका पंजीकृत हुई और उसके बाद मामले पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए बड़ी राहत दे दी।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

अब इस मामले में सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत पुलिस जांच रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी और जांच के निष्कर्ष आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।