कनाडा में नौकरी के नाम ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार:12.50 लाख की डिमांड, नोएडा में वर्चुअल कनाडाई नंबर से करते थे बातचीत, 5 पासपोर्ट और 7 मोबाइल बरामद

Oct 01, 2026 - 17:09
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कनाडा में नौकरी के नाम ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार:12.50 लाख की डिमांड, नोएडा में वर्चुअल कनाडाई नंबर से करते थे बातचीत, 5 पासपोर्ट और 7 मोबाइल बरामद
कनाडा में नौकरी और वर्क वीजा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का फेस-1 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सेक्टर-2 स्थित एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम करने वाले दो पुरुष और एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सात मोबाइल, थार कार और पांच ग्राहकों के पासपोर्ट बरामद हुए हैं। कंसल्टेंसी में काम करते थे तीनों पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार तीनों आरोपी इसी एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम करते थे। कंसल्टेंसी विदेश भेजने का काम करती है। इसी दौरान आरोपियों ने कनाडा में वर्क वीजा दिलाने के नाम पर ठगी का नेटवर्क तैयार किया। आरोपियों ने कंसल्टेंसी के संपर्क में आए कनाडा वर्क वीजा के ऑफर के जरिए ग्राहकों को झांसे में लिया। ग्राहकों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी उनके पास पहुंच गए थे। महिला ने बदल लिया था नाम गैंग की महिला सदस्य पूजा महाजन ने अपना नाम बदलकर क्रीस्टीन जेनीफर रख लिया था और खुद को विदेशी महिला बताकर बातचीत करती थी। वहीं संदीप सिंह अरमान के नाम से संपर्क करता था। संदीप MY SECOND LINE APP के जरिए कनाडा का वर्चुअल फोन नंबर इस्तेमाल करता था। वह कंसल्टेंसी को खुद के कनाडा में रहने की बात बताकर उसी नंबर से बातचीत करता था। पहले 25 हजार, फिर 12.50 लाख मांगे आरोपियों ने कंसल्टेंसी के पांच ग्राहकों के कनाडा वीजा के लिए आवेदन कराया। इसके बाद पेपरवर्क, बायोमेट्रिक्स और मेडिकल के नाम पर प्रत्येक ग्राहक से 25 हजार रुपये लिए गए। आरोपियों ने ग्राहकों को जल्द Temporary Residence Visa बनवाकर कनाडा भेजने का भरोसा दिया। इसके बाद वीजा की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर प्रत्येक ग्राहक से 12.50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। 5 पासपोर्ट बरामद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच ग्राहकों के पासपोर्ट बरामद किए हैं। इसके अलावा ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे सात मोबाइल फोन और एक थार कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में राहुल कुमार चौहान, संदीप सिंह और पूजा महाजन को गिरफ्तार किया है। थाना फेस-1 में धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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