क्षतिपूर्ति न देने पर वाहन मालिक गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा:कोतवाल का वेतन रोकने के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
जौनपुर में सड़क दुर्घटना के एक मामले में क्षतिपूर्ति की रकम न देने पर वाहन मालिक मोहम्मद ताबीश अर्शी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए सिविल जेल भेजा है। वाहन मालिक ने रकम जमा करने से मना किया था। वसूली न होने पर कोर्ट ने एसपी से सफाई मांगी और कोतवाल का वेतन रोकने का आदेश दिया था। यह मामला 24 नवंबर 2011 का है। कुत्तूपुर सरायख्वाजा में वचनू राम उर्फ राम बचन की ऑटो रिक्शा दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक के परिवार ने ऑटो मालिक मोहम्मद ताबीश अर्शी, चालक फाजिल और यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी पर दावा किया था। ऑटो चालक के पास लाइसेंस नहीं था। 26 सितंबर 2013 को कोर्ट ने बीमा कंपनी को 12.65 लाख रुपये और 6% ब्याज देने का आदेश दिया, यह रकम वाहन मालिक से वसूलनी थी।
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