लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को 6 साल की जेल:60 हजार जुर्माना, झांसी में 11 साल पहले तमंचा तानकर ट्रक ड्राइवर को लूटा था
झांसी में 11 साल पहले ट्रक ड्राइवर से तमंचा तानकर 19 हजार रुपए लूटने के मामले में कोर्ट ने तीन बदमाशों को 6-6 साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को 3 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। फैसला सोमवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने सुनाया। विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के मुताबिक, 19 जुलाई 2015 को कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के मांडेय राय गांव निवासी रामप्रताप राव ने सदर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि वह ट्रक चालक हैं और 18-19 जुलाई की रात लक्ष्मनपुरा से गिट्टी लोड करके झांसी आ रहे थे। बोलेरो से पीछा कर ट्रक रुकवाया भगवंतपुरा गांव के पास बदमाशों ने बोलेरो से ट्रक का पीछा किया। ओवरटेक करके बोलेरो को ट्रक के आगे लगा दिया। इसके बाद चार बदमाश नीचे उतरे और तमंचा तान दिया। बदमाशों ने रामप्रताप को ट्रक से नीचे खींचा और 19 हजार रुपए लूट लिए। इसके बाद बदमाश उन्हें बोलेरो में डालकर ले गए। मऊरानीपुर तिराहे पर उन्हें धक्का देकर गाड़ी से गिरा दिया और फरार हो गए। रामप्रताप ने पुलिस को बोलेरो का नंबर भी बताया था। बोलेरो घेरकर 4 बदमाश पकड़े थे केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। 19 जुलाई 2015 को पुलिस ने भगवंतपुरा तिराहा से दिगारा बाइपास मार्ग पर स्लॉटर हाउस के सामने बोलेरो को घेर लिया। पुलिस ने उल्दन थाना क्षेत्र के हाटी गांव निवासी रूपेश सोनी, चिरगांव के भिडरी गांव निवासी अरविंद श्रीवास, बड़ागांव गेट बाहर डिमरयाना निवासी लक्ष्मण कुशवाहा और बड़ागांव गेट बाहर अंजनी माता मंदिर के पास रहने वाले जितेंद्र रायकवार को गिरफ्तार किया था। रूपेश की फाइल अलग, 3 को दोषी करार पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अरविंद श्रीवास, लक्ष्मण कुशवाहा और जितेंद्र रायकवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को 6-6 साल के कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी रूपेश सोनी की फाइल पृथक हो गई थी।
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