माफिया काका के सहयोगी को 6 साल की जेल:6 ग्राम हेरोइन मामले में 40 हजार जुर्माना भी लगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
मऊ में एनडीपीएस एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार शाम 4 बजे फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरायलखंसी थाना क्षेत्र के पखईपुर निवासी अरविंद सिंह को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 6 ग्राम हेरोइन बरामद होने का मामला अरविंद सिंह के खिलाफ सरायलखंसी थाने में 24 अगस्त 2010 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन के मुताबिक आरोपी के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। तत्कालीन उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद अरविंद सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अनिल कुमार सिंह ने तीन गवाह कोर्ट में पेश किए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद अरविंद सिंह को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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