मेटा को निर्देश-मोदी और महिला की मॉर्फ्ड फोटो तुरंत हटाएं:दिल्ली हाईकोर्ट बोला- बात सिर्फ महिला की नहीं, देश के PM की है; कॉकरोच पार्टी को भी नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) तस्वीर वाले आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाए। हाई कोर्ट ने महिला की मॉर्फ्ड तस्वीर के मामले पर कहा कि यह सिर्फ़ एक महिला का मामला नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है। कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर संवेदनशील रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के नेताओं सौरव दास और अभिजीत दिपके को नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीर फैलाई थी। खबर लगातार अपडेट हो रही है….
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)