नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल:बुलंदशहर में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
बुलंदशहर में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल और 30 हजार रुपये जुर्माना हुआ है। यह फैसला बुधवार शाम 6 बजे आया। यह मामला 2022 का है। आरोपी फैजान (निवासी मुंडाखेड़ा, खुर्जा नगर थाना) ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर 19 फरवरी 2022 को खुर्जा नगर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने जल्दी जांच कर 28 मार्च 2022 को चार्जशीट दाखिल की। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत बुलंदशहर की मॉनीटरिंग सेल ने मजबूत पैरवी की। एडीजे/पॉक्सो-1 (बुलंदशहर) के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने सबूतों के आधार पर फैजान को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजक महेश राघव, प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, कांस्टेबल पिंटू और अरविंद चौधरी का इसमें योगदान रहा।
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