नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:52 हजार रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी भी दी थी
प्रतापगढ़ में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी प्रीतम गौतम को 20 साल की जेल और 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आतिफ शमीम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। घटना 15 सितंबर 2024 की रात करीब 11 बजे हुई थी। 13 साल की पीड़िता अपनी मां के साथ ननिहाल में रहकर आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी प्रीतम गौतम भी वहीं रहकर मजदूरी करता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वाली रात पीड़िता शौच के लिए बाहर निकली थी। आरोप है कि इसी दौरान प्रीतम ने उसका मुंह दबाकर उसे पास के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद पीड़िता ने रोते हुए अपनी मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद मां ने केस दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह और 13 दस्तावेजी सबूत न्यायालय में पेश किए। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने पैरवी की। सबूतों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने प्रीतम गौतम को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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