नंदू की हत्या के दोषी को 10 साल की कैद:सोनभद्र में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भी मिलेगी
सोनभद्र में करीब दो साल पहले मारपीट के दौरान नंदू की मौत के मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। सत्र न्यायाधीश राम सुनील सिंह की अदालत ने सुख सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं जमा करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बभनी थाना क्षेत्र के मचबंधवा निवासी नंदू की पत्नी लालती ने 28 अगस्त 2024 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त की रात करीब 2 बजे उनके पति को फोन कर मंदिर बुलाया गया था। तहरीर के मुताबिक, रामनयन, कृष्णानंद और मंदिर के पुजारी संजय पंडित ने नंदू को मंदिर आने के लिए कहा था। नंदू अपने पड़ोसी रवि कुमार उर्फ राजन के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचते ही मारपीट, नंदू की मौत अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंदिर पहुंचते ही सुख सिंह ने नंदू और रवि के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में नंदू को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रवि कुमार उर्फ राजन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए बभनी अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद दाखिल हुई थी चार्जशीट घटना की तहरीर के आधार पर बभनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुने। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने सुख सिंह को दोषी माना। 10 साल की कैद, जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने और अदालत ने सुख सिंह को 10 साल के कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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