पीलीभीत में दहेज मांगने के आरोपी पति समेत चार बरी:बुलेट, वाशिंग मशीन और तीन लाख रुपये मांगने का था आरोप, साक्ष्य नहीं मिले
पीलीभीत की एक अदालत ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के एक मामले में पति समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया है। एसीजेएम कोर्ट नंबर-2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकांत गौरव की अदालत ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया। यह मामला विवाहिता असनुम बी से जुड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति परवेज, ननद निशा, ससुर नस्रुद्दीन और सास शमीम बानो ने उनसे दहेज में बुलेट, वाशिंग मशीन और तीन लाख रुपये नकद मांगे थे। असनुम बी का निकाह 2 अक्टूबर 2021 को परवेज से हुआ था। शिकायत के अनुसार, ससुराल वालों ने असनुम बी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। 20 जून 2024 की शाम उन्हें और उनके बच्चे को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। उनसे दहेज लेकर ही वापस आने को कहा गया। असनुम बी की शिकायत पर 22 जून 2024 को जहानाबाद थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद आईपीसी की धारा 498ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादिनी असनुम बी और गवाह नफीस अहमद को पेश किया गया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए सोमवार को अदालत ने पति परवेज समेत चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया।
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