राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई टली:सुल्तानपुर में अब 6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, अमित शाह पर टिप्पणी का मामला
सुलतानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में दायर मानहानि मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। बीते 21 सितंबर को परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने मामले में आंशिक बहस की थी। इसके बाद सुनवाई के लिए दो तारीखें पड़ चुकी हैं। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि परिवादी पक्ष की बहस पूरी होने के बाद वह अपनी ओर से बहस करेंगे।
राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में पेश होकर जमानत कराई थी। उन्होंने 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदार लगाए थे। 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद 20 फरवरी 2026 को उनका धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया। इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को इसे खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर निगरानी अर्जी भी सेशन कोर्ट ने 15 जुलाई को खारिज कर दी थी। वॉयस सैंपल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका भी सितंबर में खारिज हो चुकी है।
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