SC की टिप्पणी पर बुलंदशहर पुलिस ने दी सफाई:SSP बोले- लिखित आदेश में ऐसी टिप्पणी नहीं, कोर्ट ने कहा था सीबीआई को दे दो सभी जांच

Oct 01, 2026 - 15:29
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SC की टिप्पणी पर बुलंदशहर पुलिस ने दी सफाई:SSP बोले- लिखित आदेश में ऐसी टिप्पणी नहीं, कोर्ट ने कहा था सीबीआई को दे दो सभी जांच
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलंदशहर पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए यूपी पुलिस को भंग कर सभी केस सीबीआई को ट्रांसफर करने को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यूपी पुलिस की जमकर फजीहत हुई थी। अब इस पूरे मामले में बुलंदशहर पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है। एसएसपी बुलंदशहर ने बताया कि मीडिया में दो अलग-अलग मामलों को एक साथ जोड़कर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही थीं। ​पहला मामला वर्ष 2021 का है, जो थाना खुर्जा नगर क्षेत्र से संबंधित है। इसमें मुकदमा संख्या 55/21 दर्ज कर विवेचना पूरी की गई थी और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। ​दूसरा मामला 19 अगस्त 2026 की एक सड़क दुर्घटना का है, जिसमें पीड़िता को सामान्य चोटें आई थीं। इस संबंध में भी थाना खुर्जा नगर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में फैलाए जा रहे भ्रम पर स्थिति साफ करते हुए एसएसपी ने कहा कि डायल 112 की सूचना और कार्रवाई के बावजूद अज्ञात में एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है। वास्तविक स्थिति यह है कि पुलिस किसी भी मामले में पीड़िता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज करती है और अपनी तरफ से कोई प्रविष्टि नहीं जोड़ती, ताकि एफआईआर की शुचिता बनी रहे। ​दुर्घटना वाले दिन ही पीआरवी द्वारा संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी पहचान सत्यापित की गई थी। इसके बाद नियमानुसार बीएनएसएस की धारा 35(3) का नोटिस तामील कराते हुए विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया जा चुका है। ​अदालती टिप्पणियों के संबंध में एसएसपी ने मीडिया और आम जनता से 30 सितंबर 2026 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय न्यायालय ने अपने लिखित आदेश में पुलिस के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, जैसी खबरें प्रसारित की जा रही हैं।

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