सहारनपुर में कपड़ा व्यापारी से 1.80 करोड़ हड़पे:12 दुकानों का सौदा कर दो का क्रय बैनामा, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप
सहारनपुर में बेहट में 12 दुकानों का सौदा कर 1.80 करोड़ रुपये लेने और दो दुकानों का ही बैनामा करने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित कपड़ा व्यापारी सुनील कुमार चुग का आरोप है कि आरोपियों ने बाकी 10 दुकानों का बैनामा नहीं किया। रुपये वापस मांगने पर टालमटोल की गई और विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पहले पुलिस और फिर उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। 1.80 करोड़ रुपये में हुआ था सौदा बेहट के मोहल्ला लाल चुभास, मनिहारान निवासी सुनील कुमार चुग (53) गांधी चौक पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र के अनुसार, 20 जुलाई 2023 को उनकी मुलाकात संतोष कुमार गर्ग, सन्नी गर्ग, रिशु गर्ग, दिव्य कुमार गर्ग, अक्षित गर्ग और रेखा गर्ग से हुई थी। आरोप है कि इन लोगों ने बेहट-बैरून क्षेत्र में स्थित खसरा नंबर 845/01 की जमीन पर विकसित की जा रही दुकानों में से 12 दुकानों का सौदा कराया। इस सौदे में खालिद हसन और मोहम्मद आदिल की भूमिका भी बताई गई है। पीड़ित के अनुसार, 12 दुकानों की कुल कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपये तय हुई थी। दुकानों में एफ-19बी, एफ-20, एफ-71, एफ-72 और ई-244 से ई-251 तक के प्लॉट शामिल थे। इनका कुल क्षेत्रफल 464.72 वर्ग गज यानी 388.56 वर्ग मीटर बताया गया है। 31.41 लाख रुपये बैंक से दिए, बाकी नकद देने का दावा सुनील कुमार चुग का आरोप है कि उन्होंने 30 दिसंबर 2022 और 3 जनवरी 2023 को आरटीजीएस के जरिए कुल 31 लाख 41 हजार रुपये दिए। इसके अलावा 1 करोड़ 18 लाख 59 हजार रुपये नकद देने का दावा किया गया है। इस तरह कुल भुगतान 1 करोड़ 50 लाख रुपये बताया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार, 20 जुलाई 2023 को रुपये प्राप्त करने की रसीद भी दी गई थी। इसके बाद 20 सितंबर 2023 को एफ-19बी और एफ-20 दुकानों का बैनामा पीड़ित के नाम करा दिया गया। इसकी रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार बेहट कार्यालय में दर्ज कराई गई। आरोप है कि शेष 10 दुकानों का बैनामा नहीं किया गया। पीड़ित का कहना है कि पूरी रकम देने के बावजूद बाकी दुकानों की रजिस्ट्री के लिए उसे लगातार टालते रहे। बैनामा मांगने पर मारपीट का आरोप प्रार्थना पत्र के मुताबिक, 10 फरवरी 2026 को सुनील कुमार चुग ने आरोपियों से बाकी 10 दुकानों का बैनामा करने को कहा। आरोप है कि उन्होंने बैनामा करने से इनकार कर दिया और रुपये लेने से भी इनकार करते हुए धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने अपने आपराधिक लोगों से संबंध होने की बात कहकर उसे डराया। इसके बाद 8 जून 2026 को बेहट तहसील से कुछ दूरी पर आरोपियों से दोबारा मुलाकात हुई। पीड़ित के अनुसार, उसने फिर से 12 दुकानों के सौदे के मुताबिक बैनामा करने की मांग की। आरोप है कि इस पर गाली-गलौज करते हुए उसके साथ थप्पड़, मुक्कों और लात-घूंसों से मारपीट की गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे गोपाल कृष्ण और नवीन खुराना ने बीच-बचाव कर उसे छुड़ाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जाते समय उसे जान से मारने और शव तक का पता नहीं चलने देने की धमकी दी गई। मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी की थी शिकायत सुनील कुमार चुग के अनुसार, घटना के बाद उसने बेहट थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 12 जून 2026 को मुख्यमंत्री, डीजीपी और सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा। वहां से भी कार्रवाई नहीं होने पर उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और या तो शेष दुकानों का बैनामा कराने या रुपये वापस दिलाने की मांग की। आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में संतोष कुमार गर्ग, सन्नी गर्ग, रिशु गर्ग, दिव्य कुमार गर्ग, अक्षित गर्ग, रेखा गर्ग, मोहम्मद आदिल और खालिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायत में संपत्ति के सौदे में धोखाधड़ी, रुपये हड़पने, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की जांच में आरोपों की पुष्टि होना बाकी है।
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