त्योहारों और चुनाव के कारण बिजनौर में धारा 163 लागू:अपर जिलाधिकारी ने दिए आदेश, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अंशिका दीक्षित ने बताया है कि बिजनौर जिले में 1 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी। यह आदेश पूरे जिले में प्रभावी होगा। आने वाले दिनों में शारदीय नवरात्रि, गांधी जयंती, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती समेत कई त्योहार हैं। इसके अलावा, यूपी विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव और कई परीक्षाएं भी होनी हैं। जिले में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए कुछ असामाजिक तत्व शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं। शांति और सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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