इमरान खान को बड़ी राहत! भारत छोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने 2 नवंबर 2026 तक नोटिस के अमल पर रोक लगा दी है। अभिनेता ने नोटिस को चुनौती देते हुए इसे मनमाना और गैरकानूनी बताया है।
दि राइजिंग न्यूज़ | मुंबई | 27 अक्टूबर 2026
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 2 नवंबर 2026 निर्धारित की।अभिनेता इमरान खान ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह नोटिस गलतफहमी के आधार पर जारी किया गया है और इसके पीछे कोई उचित कारण नहीं है। याचिका में उन्होंने नोटिस को मनमाना बताते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। फिलहाल अदालत ने नोटिस के अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
10 अक्टूबर के आंदोलन से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक आंदोलन से जुड़ा है। इस आंदोलन में शामिल होने के मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों और आव्रजन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। अभिनेता ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत से राहत की मांग की है।
इमरान खान ने नोटिस को बताया मनमाना
इमरान खान ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उनके खिलाफ जारी किया गया नोटिस गैरकानूनी है। उनका दावा है कि बिना पर्याप्त आधार और उचित कारण के उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले में उन्हें अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, ये अभिनेता की ओर से अदालत में रखे गए दावे हैं, जिन पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का दिया हवाला
अभिनेता की ओर से दायर याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी हवाला दिया गया है। याचिका के अनुसार, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी कानून के समक्ष समानता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं। अभिनेता ने इन्हीं प्रावधानों के आधार पर नोटिस की वैधता पर सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई के दौरान आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
2 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से मामले को सोमवार तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। सरकारी पक्ष की ओर से यह मौखिक आश्वासन भी दिया गया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तय की। तब तक संबंधित नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक रहेगी।
अमेरिकी नागरिक हैं अभिनेता इमरान खान
अभिनेता इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए जारी किया जाने वाला ओसीआई कार्ड है। इसी वजह से उनके भारत में रहने की अनुमति और संबंधित कानूनी प्रावधान इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू हैं। फिलहाल अदालत ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन इसे मामले का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। आगे की सुनवाई में अदालत इस विवाद से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी।
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