बुलंदशहर में दहेज हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास:पुलिस की मजबूत पैरवी से 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
बुलंदशहर पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने 2018 के दहेज हत्या मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हर दोषी पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सोमवार शाम 6 बजे यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत आया है। साल 2018 में आरोपियों ने एक महिला को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया और उसकी हत्या कर दी थी। सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश भी की गई थी। इस मामले में 22 नवंबर 2018 को जहांगीराबाद थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद 14 फरवरी 2019 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय ने गवाहों और सबूतों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी पाया। दोषियों में बाबुद्दीन, निजामुद्दीन, सलाउद्दीन (ग्राम अमरगढ़, थाना जहांगीराबाद) और इमरान, चमन परवीन (ग्राम बुढाना, थाना जहांगीराबाद) शामिल हैं। इस मामले में सरकारी वकील भूपेंद्र सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी पंकज राय, हेड कांस्टेबल बिट्टू और कपिल राणा की भूमिका अहम रही।
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