गवाही से गैरहाजिर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ NBW जारी:समन तामील होने के बावजूद पेश नहीं हुए, गिरफ्तार कर 8 अक्टूबर को कोर्ट में पेश कराने के निर्देश
प्रतापगढ़। लंबित आपराधिक मुकदमे में गवाही के लिए समन तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लालगंज की अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज कुमार यादव, कांस्टेबल सचिन कुमार और उपनिरीक्षक दीपक कुमार यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। मामला सत्र परीक्षण संख्या-13/2026, राज्य बनाम शशि प्रकाश एवं शशि कान्त आदि से संबंधित है। यह मुकदमा थाना लालगंज से जुड़ा है और भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 109(1), 352, 351(3), 317(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दर्ज है। अदालत के आदेश के अनुसार, मुकदमे में निरुद्ध अभियुक्तों की सुनवाई के दौरान तीनों पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए समन भेजे गए थे। समन की तामील होने के बावजूद तीनों न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनकी गैरहाजिरी के चलते मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने में बाधा आ रही थी। एसपी को गिरफ्तारी कर पेश कराने के निर्देश अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को निर्देश दिया है कि सक्षम अधिकारी के माध्यम से तीनों को गिरफ्तार कर 8 अक्टूबर 2026 को न्यायालय में पेश कराया जाए। अदालत के आदेश के बाद अब तीनों पुलिसकर्मियों की 8 अक्टूबर को होने वाली पेशी पर नजर रहेगी।
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