दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास:बांदा में अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Sep 28, 2026 - 19:37
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दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास:बांदा में अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
बांदा में कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति धर्मेंद्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी की। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के छानीकल गांव निवासी आशाराम ने 5 मार्च 2023 को कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2022 में महोखर निवासी धर्मेंद्र से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 2 मार्च 2023 को महिला की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। शिकायत के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने धर्मेंद्र समेत ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर गवेन्द्र पाल गौतम ने की। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय बांदा में हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार और पैरोकार आरक्षी देवीदयाल के प्रयासों से आरोपी के खिलाफ प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय बांदा ने आरोपी पति धर्मेंद्र को आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी है।

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