प्रेम प्रसंग में पाक्सो एक्ट के आरोपी को जमानत:मेरठ के इस मामले को हाईकोर्ट ने 'किशोरी प्रेम' का मामला माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया 'किशोरी प्रेम' का मामला माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने याची अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया । पीड़िता के पिता ने मेरठ के परतापुर थाने में आरोपी विकाश के विरुद्ध उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व शारीरिक सम्बन्ध बनाने का आरोप है। क्या है मामला जानिये पीड़िता ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी ,पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते है और दोनों ने आपस में मंदिर में शादी कर ली थी और पति पत्नी की तरह रहे हैं । मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पीड़िता ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि "शादी के बाद वह अपनी सास के साथ सोती थी और आरोपी (पति) ने उसके साथ कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए।" इसके अलावा अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और इससे पहले भी पीड़िता दो बार (वर्ष 2025 में) आरोपी के साथ भाग चुकी थी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पहले भी दो एफआईआर दर्ज कराई थीं, जिनमें आरोपी पहले से जमानत पर था।
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