राहुल गांधी आज मानहानि मामले में कोर्ट पहुंचेंगे:8 साल पुराने केस में आ सकता है फैसला, 5 जगहों पर कांग्रेसी करेंगे स्वागत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे। विशेष अदालत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े करीब आठ साल पुराने मानहानि मामले में फैसला सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट ने 26 अक्टूबर को फैसले की तारीख तय की है। अलग-अलग स्थानों पर होगा स्वागत कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के अनुसार, राहुल गांधी का स्वागत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से उतरने के बाद सुबह 9:30 बजे कूरेभार, धनपतगंज और जयसिंहपुर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। सुबह 9:40 बजे टाटिया नगर बाईपास पर कादीपुर, अखंडनगर, करौदीकला, मोतिगरपुर और दोस्तपुर ब्लॉक के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सुबह 9:45 बजे टेढ़ुई तिराहे पर पीपी कमैचा, लंभुआ और भदैया के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सुबह 9:55 बजे गोलाघाट स्थित आस्था हॉस्पिटल के सामने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम स्वागत करेगी। सुबह 10 बजे गोलाघाट दीवानी मोड़ पर बल्दीराय, कुड़वार और दुबेपुर ब्लॉक के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। दीवानी न्यायालय के गेट पर शहर कांग्रेस कमेटी और अन्य स्थानीय नेता स्वागत करेंगे। 2018 में भाजपा नेता ने दर्ज कराया था परिवाद कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। आरोप अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को वारंट के जरिए तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी दोबारा कोर्ट पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। आवाज के नमूने के मिलान की अर्जी खारिज 20 फरवरी 2026 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के बयान के वॉयस सैंपल की लैब से जांच कराने की मांग करते हुए 12 मार्च 2026 को अर्जी दाखिल की। 2 मई 2026 को MP/MLA कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ 21 मई को सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई, जिसे 15 जुलाई को खारिज कर दिया गया। इसके बाद 10 सितंबर 2026 को वॉयस सैंपल के मिलान से संबंधित अर्जी खारिज होने के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खारिज कर दिया। 12 अक्टूबर को पूरी हुई थी बहस 6 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद पर बहस शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 12 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की। राहुल गांधी मानहानि केस की टाइमलाइन 8 मई 2018: राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। 4 अगस्त 2018: भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया। 27 नवंबर 2023: कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब करने के लिए वारंट जारी किया। 20 फरवरी 2024: राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और जमानत मिली। 26 जुलाई 2024: राहुल गांधी का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ। 9 अक्टूबर 2024: परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्रा की गवाही दर्ज हुई। 28 फरवरी 2025: परिवादी के गवाह अनिल मिश्रा की गवाही दर्ज हुई। 8 दिसंबर 2025: परिवादी के गवाह रामचंद्र दुबे की गवाही दर्ज हुई। 20 फरवरी 2026: राहुल गांधी का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज हुआ। 12 मार्च 2026: वॉयस सैंपल के मिलान के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई। 2 मई 2026: मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने वॉयस सैंपल के मिलान की अर्जी खारिज की। 21 मई 2026: अर्जी खारिज होने के खिलाफ सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल हुई। 15 जुलाई 2026: एडीजे कोर्ट ने निगरानी अर्जी खारिज की। 10 सितंबर 2026: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने निगरानी अर्जी खारिज की। 6 अक्टूबर 2026: परिवाद पर बहस शुरू हुई। 12 अक्टूबर 2026: दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। 26 अक्टूबर 2026: कोर्ट में निर्णय की तारीख तय।
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