सोनभद्र में अब 30 अक्टूबर तक मिलेगा नि :शुल्क खाद्यान्न:आधार और मोबाइल ओटीपी से भी मिलेगा अनाज, विक्रेताओं को निर्देश जारी
सोनभद्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर माह के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। पहले राशन वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी। अवधि बढ़ने से उन पात्र राशन कार्डधारकों को राहत मिलेगी, जो अब तक खाद्यान्न नहीं ले सके हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि सभी पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। अक्टूबर माह के आवंटन के तहत गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं, चयनित जनपदों में मोटे अनाज के रूप में मक्का भी वितरित किया जाना है। ई-पॉस मशीन से होगा वितरण विस्तारित अवधि में उचित दर की दुकानों पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कर राशन वितरित किया जाएगा। पात्र लाभार्थी मोबाइल ओटीपी के जरिए भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी की सुविधा से निर्धारित आवश्यक वस्तुएं लेने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। विक्रेताओं को निर्देश जारी जिला पूर्ति अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र राशन कार्डधारक निःशुल्क खाद्यान्न से वंचित न रहे। इसके लिए वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिले के पात्र राशन कार्डधारक अब 30 अक्टूबर तक अपनी उचित दर की दुकान से अक्टूबर माह का आवंटित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
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