आगरा में 6 जगह लगेंगी ग्रीन पटाखों की दुकानें:दीपावली के लिए 128 लाइसेंस होंगे जारी, 1 नवंबर तक आवेदन, 4 नवंबर को लॉटरी से होगा आवंटन

Oct 30, 2026 - 17:02
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आगरा में 6 जगह लगेंगी ग्रीन पटाखों की दुकानें:दीपावली के लिए 128 लाइसेंस होंगे जारी, 1 नवंबर तक आवेदन, 4 नवंबर को लॉटरी से होगा आवंटन
दीपावली पर हरित आतिशबाजी की बिक्री के लिए पुलिस कमिश्नरेट आगरा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर जोन में अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए छह स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर कुल 128 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 1 नवंबर तक चलेगी। डीसीपी सिटी ने बताया कि दीपावली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए 6 से 10 नवंबर तक अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी। इन छह स्थानों पर होगा आवंटन 10 हजार रुपये का ड्राफ्ट जरूरी आवेदन के लिए 10 हजार रुपये की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइंस कमिश्नरेट आगरा के नाम से बनवाना होगा। इसके साथ दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति और ड्राफ्ट की रसीद लेकर पुलिस उपायुक्त नगर कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित डीसीपी सिटी कार्यालय के वाचक कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा। 4 नवंबर को लॉटरी से होगा आवंटन किसी स्थान पर निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन आने पर 4 नवंबर को सुबह 10 बजे डीसीपी नगर कार्यालय में लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। आवंटित दुकान का आकार 10×10 फुट होगा। दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखनी होगी। अग्निशमन अधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को दुकान में पानी और रेत से भरी कम से कम दो-दो बाल्टियां रखनी होंगी। 10 नवंबर के बाद पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। दुकानदार केवल अनुमन्य ब्रांड के हरित पटाखे ही बेच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

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