CCTV से पड़ोसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते:हाईकोर्ट ने कहा पड़ोसी की निजता भंग नहीं कर सकते
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया और सेट किया जा सकता ,जिससे पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन हो।
याचिकाकर्ता योगेंद्र मौर्य ने अपने पड़ोसी द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की पोजीशन पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह कैमरा उनके घर के आने-जाने के रास्ते पर फोकस करता है, जिससे उनके घर आने-जाने वाले मेहमानों और परिजनों की प्राइवेसी में गंभीर हस्तक्षेप होता है और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की निजता में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या है मामला जानिये हाईकोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक औपचारिक आवेदन दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता ऐसा आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट एक महीने के भीतर उस पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लें।
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