गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 5 साल की कैद:हाथरस में न्यायालय ने 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
हाथरस में अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय का यह फैसला आज शनिवार दोपहर करीब 3 बजे आया।
सिकंद्राराऊ पुलिस ने धीरज पाठक पुत्र कैलाशचंद पाठक निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद पश्चिम कस्बा सिकंद्राराऊ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर धीरज पाठक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देश पर मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मामले की सुनवाई के दौरान पैरवी की।
एडीजीसी ने की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी... न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रामकुमार कौशिक ने पैरवी की।
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