नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा:हमीरपुर पॉक्सो कोर्ट ने 6,500 रुपए जुर्माना भी लगाया
हमीरपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ और घर में घुसकर अभद्रता करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सीताराम को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कुल 6,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 1 मार्च 2022 को सीताराम ने घर में मौजूद नाबालिग के साथ अभद्रता की थी। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप था।
पीड़िता की मां की शिकायत पर मौदहा थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और मेडिकल जांच समेत अन्य सबूत जुटाए गए। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में पांच मौखिक गवाह और सात दस्तावेजी सबूत पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच के बाद कोर्ट ने सीताराम को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में तीन साल का कठोर कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना सुनाया। धारा 292 में एक साल का कठोर कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना लगाया।
धारा 452 में दो साल का कठोर कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना, जबकि धारा 504 में छह महीने का साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माना सुनाया गया। पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 में तीन साल का कठोर कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना लगाया गया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं भरने पर सीताराम को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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