किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:इटावा की पॉक्सो कोर्ट ने 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र में तीन साल पहले घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान ने लवकेश को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला इकदिल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव का रहने वाला लवकेश पुत्र महावीर मौका पाकर घर में घुस आया। आरोप है कि उसने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद किशोरी ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने लवकेश के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी और मंजू शाक्य ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने लवकेश को दोषी पाया।
शनिवार को फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश राखी चौहान ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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