दीवारों पर प्रचार सामग्री मिली तो उम्मीदवारी होगी रद्द:AMU चुनाव में प्रत्याशियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम, स्प्रे पेंट, मार्कर और स्याही से नारे-नाम लिखने पर भी सख्ती; टीम सुबह करेगी निरीक्षण

Oct 31, 2026 - 22:20
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दीवारों पर प्रचार सामग्री मिली तो उम्मीदवारी होगी रद्द:AMU चुनाव में प्रत्याशियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम, स्प्रे पेंट, मार्कर और स्याही से नारे-नाम लिखने पर भी सख्ती; टीम सुबह करेगी निरीक्षण
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) छात्रसंघ और कोर्ट चुनाव 2026-27 के बीच चुनाव प्रचार को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों पर शिकंजा कस दिया है। विश्वविद्यालय की दीवारों, भवनों और सड़कों पर पोस्टर-बैनर चिपकाने से लेकर स्प्रे पेंट, मार्कर और स्याही से नाम, नारे या चुनाव चिह्न लिखने तक पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों की उम्मीदवारी तक रद्द की जा सकती है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने शनिवार देर शाम दो अलग-अलग नोटिस जारी कर सभी उम्मीदवारों को 24 घंटे के भीतर अपने नाम से जुड़ी अनधिकृत प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश दिए हैं। पहले नोटिस में चुनाव कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय की संपत्ति पर पोस्टर, फ्लायर और स्टीकर चिपकाना चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। कई प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री दीवारों और भवनों पर लगाए जाने की बात सामने आने के बाद यह सख्ती की गई है। निर्देश है कि किसी उम्मीदवार के नाम वाले पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री मिलने पर बिना पूर्व सूचना उम्मीदवारी रद्द करने समेत तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई प्रत्याशी यह कहता है कि उसके विरोधियों या किसी तीसरे पक्ष ने उसे बदनाम करने अथवा चुनावी नुकसान पहुंचाने के लिए उसके नाम के पोस्टर लगाए हैं, तब भी उन्हें हटवाने की जिम्मेदारी उसी उम्मीदवार की होगी। नोटिस जारी होने के बाद परिसर में अपने नाम से जुड़ी किसी भी अनधिकृत प्रचार सामग्री को हटाने के लिए प्रत्याशियों को 24 घंटे का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर इसे विश्वविद्यालय की संपत्ति को विकृत करने की प्रत्यक्ष अनुमति मानते हुए कार्रवाई की जा सकती है। स्प्रे पेंट और मार्कर से लिखने पर भी रोक दूसरे नोटिस में चुनाव अधिकारी ने दीवारों, इमारतों, सड़कों और विश्वविद्यालय की अन्य संपत्तियों पर किसी भी तरह का चुनावी लेखन प्रतिबंधित कर दिया है। स्प्रे पेंट, स्थायी मार्कर, पेंट, स्याही या अन्य सामग्री से नाम, नारे, चुनाव चिह्न और प्रचार संदेश लिखने पर भी कार्रवाई होगी। प्रत्याशियों को अपने नाम से मौजूद पुराने अनधिकृत लेखन और भित्तिचित्रों को भी बिना संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तत्काल साफ कराने को कहा गया है। सुबह 8 बजे से चुनाव कार्यालय की टीम करेगी जांच मुख्य चुनाव अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। इसमें उम्मीदवारी निरस्त करना भी शामिल है। चुनाव कार्यालय की टीम 1 नवंबर को सुबह 8 बजे से विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करेगी। दोनों नोटिस में उल्लंघन पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की बात कही गई है।

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