नाबालिग को भगाने के दोषी को 12 साल कैद:बलिया पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 41 हजार का जुर्माना लगा
बलिया की एक अदालत ने पाक्सो एक्ट के मामले में बजरंगी नाम के आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 12 साल के कठोर कारावास और 41 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 8 ने बजरंगी पुत्र सत्येन्द्र राम को नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में यह सजा दी। पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत उसे 12 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, आरोपी को आईपीसी की धारा 363 में 5 साल, धारा 366 में 7 साल और धारा 323 में 1 साल की जेल भी हुई है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। मामला खेजुरी थाने में 2021 में दर्ज हुआ था। आरोपी बजरंगी पर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप था। अभियोजन अधिकारी देव नारायण पांडे ने इस मामले में पैरवी की।
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