नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की कैद:बदायूं में कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
बदायूं में नाबालिग को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलांजना ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अपील की अवधि समाप्त होने के बाद पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। पिता ने 2019 में दर्ज कराई थी एफआईआर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 मार्च 2019 को वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, गांव के रामवक्श का दुर्गपाल निवासी भवानीपुर, थाना वजीरगंज, साढ़ू है। दुर्गपाल के अलावा मंजेश निवासी असरिया, थाना घौंसी, मऊ और बबलू निवासी अमिला हेमर्ड, थाना घौंसी, जिला मऊ का भी रामवक्श के घर आना-जाना था। 17 साल की बेटी को बहलाकर ले जाने का आरोप शिकायत में बताया गया कि 11 फरवरी को शाम 4 बजे चारों आरोपी पिता की 17 साल 5 महीने की बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गए। उस समय नाबालिग के दोनों भाई घर पर थे। पिता के लौटने पर भाइयों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और मुख्य आरोपी बबलू को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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