मथुरा में विधान परिषद चुनाव के लिए शराब-भांग दुकानें बंद:23 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक या मतदान खत्म होने तक रहेगा प्रतिबंध
मथुरा में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत शुक्रवार, 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने मथुरा में शराब और भांग की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने आदेश जारी कर जिले के सभी संबंधित आबकारी अनुज्ञापनों को निर्धारित अवधि तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह प्रतिबंध शुक्रवार शाम चार बजे तक या मतदान समाप्त होने तक, दोनों में से जो भी समय बाद में होगा, प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने 21 अक्टूबर को जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जिले में संचालित सभी संबंधित आबकारी अनुज्ञापन प्रतिबंधित अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे। इस अवधि में शराब और भांग की बिक्री नहीं की जा सकेगी। आदेश का दायरा जिले के सभी संबंधित लाइसेंसधारकों पर लागू होगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में दुकानें बंद रहने के कारण अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिकर या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सभी संबंधित दुकानदारों को आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135ग के खंड-1 में दिए गए प्रावधानों तथा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखना है। ऐसे में जिले के लोगों को शुक्रवार को निर्धारित समय तक शराब और भांग की दुकानें बंद मिलेंगी। मतदान समाप्त होने तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
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