'रामायण' की एडवांस बुकिंग से कमाई ₹73 करोड़ के पार:फिल्म का एक भी सीन लीक करने पर होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’ को अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा दी। कोर्ट ने अज्ञात संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। फिल्म 5 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। यह आदेश गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया। कंपनी ने फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज, गीतों और रिकॉर्डिंग को कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश से उल्लंघन करने वाले लिंक और मिरर साइट्स को तुरंत हटाने का रास्ता साफ हुआ है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखित सूचना मिलने पर कार्रवाई करनी होगी। गॉडपावर मीडिया ने आनंद एंड नाइक कानूनी फर्म के जरिए कोर्ट का रुख किया था। कंपनी को फिल्म के कॉपीराइट उल्लंघन की आशंका थी। कंपनी ने बताया कि केवल आमंत्रित लोगों के लिए रखी गई प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान कड़ी गोपनीयता शर्तें थीं। इसके बावजूद, फिल्म के दो ट्रेलर चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर डिजिटल नेटवर्क्स पर प्रसारित किए गए। मामले में जॉन डो के अलावा करीब 34 कंपनियां भी जवाबदेह पक्ष हैं। कोर्ट को बताया गया कि फिल्म के पहले भाग को बनाने में करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दोनों भागों का कुल बजट 4,000 करोड़ रुपए है। प्लेटफॉर्म्स ने कार्रवाई पर सहमति जताई गूगल एलएलसी और दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें अंतरिम राहत देने का आदेश पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपत्तिजनक लिंक की जानकारी मिलने पर वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया, वादी (याचिकाकर्ता) गॉडपावर को वास्तविक और ठोस आशंका है कि फिल्म या उसके हिस्सों को रिकॉर्ड कर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड, स्ट्रीम या जनता तक पहुंचाया जाएगा।” लिंक और मिरर साइट्स ब्लॉक करने का आदेश कोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म को बिना अनुमति फैलाने वालों के खिलाफ रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसमें 'जॉन डो' यानी ऐसे अज्ञात लोगों और संस्थाओं पर भी रोक शामिल है, जिनकी पहचान अभी सामने नहीं आई है। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों (ISP) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े आपत्तिजनक लिंक और उनकी दूसरी कॉपी वाली वेबसाइट्स की जानकारी मिलते ही उन्हें ब्लॉक करें और हटाएं। कोर्ट ने गॉडपावर से कहा है कि वह फिल्म वाले लिंक (URL) की जानकारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दे। इसके बाद इन कंपनियों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्हें ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करना होगा या उस तक लोगों की पहुंच बंद करनी होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है। तब तक अंतरिम सुरक्षा लागू रहेगी।
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