3 साल की बच्ची से रेप, रिश्तेदार को उम्रकैद:कानपुर में फिंगर दिलाने के बहाने ले गया, माता-पिता बयानों से मुकरे
कानपुर के बिठूर थानाक्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले रिश्तेदार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की कोर्ट ने आजीवन कारावास व 2 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए है। फरवरी 2023 में दोषी रिश्तेदार वारदात को अंजाम दिया था। ट्रालय के दौरान पीड़िता के माता–पिता अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन मेडिकल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। 24 फरवरी 2023 को सगाई में आया था वादी पिता ने 25 फरवरी 2023 को बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 फरवरी को उनकी बहन की गोदभराई थी। जिसमें शामिल होने के लिए हरदोई निवासी उनकी मौसी की जेठानी का बेटा सर्वेश उर्फ मटरू घर आया था। रात करीब 8 बजे सर्वेश उनकी 3 साल की बेटी को फिंगर दिलाने की बात कहकर घर से ले गया और नसैनिया रोड पर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। एक घंटे बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो बच्ची लहुलूहान हालत में रोती–बिलखती मिली थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सर्वेश को अरेस्ट किया था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मिली सजा ट्रायल के दौरान पीड़िता के माता–पिता अपने बयानों से मुकर गए थे। कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सर्वेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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