बदायूं में हत्या के 4 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने प्रत्येक पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया, पुरानी रंजिश में हुई थी हत्या।
बदायूं में हत्या के चार आरोपियों को दोषी पाते हुए गुरुवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय विकास सिंह ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में घटना की रिपोर्ट उघैती थाना क्षेत्र के गांव सोहरा निवासी सुनील शर्मा ने दर्ज कराई। इसमें बताया कि 24 मई 2017 की रात 8 बजे उनके पिता विष्णुकांत शर्मा घर के दरवाजे पर चारपाई पर बैठे थे। इंवर्टर की रोशनी थी। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते रात आठ बजे गांव के विशेष कुमार, देवेश कुमार इनके पिता दिनेश शर्मा और रामचरन शर्मा निवासी गांव कुंदनपुर थाना इस्लामनगर असलाहे लेकर आए और विशेष ने तमंचे से गोली मारकर पिता विष्णुकांत की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद दोषियों को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये मुकदमे के वादी को प्रतिकर के रूप में अपील की अवधि के बाद देने का आदेश भी दिया गया है।
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