बिजनौर में हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद:दो लाख रुपये के लेनदेन में हुई थी हत्या, जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को देने का आदेश
बिजनौर में दो लाख रुपये के लेनदेन को लेकर हुई आदिल की हत्या के मामले में बिजनौर कोर्ट ने दोषी अनुज चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक आदिल की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है। मामले में आदिल के भाई मुकीमुद्दीन ने नगीना देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 9 सितंबर 2020 को आदिल खेत की ओर टहलने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। आदिल की पत्नी रिहाना ने बताया था कि अनुज चौहान ने 40 लाख रुपये का लोन दिलाने के लिए आदिल से दो लाख रुपये लिए थे। आरोप था कि अनुज ने न तो लोन पास कराया और न ही रकम वापस की। उसने आदिल को पैसे देने के लिए खेत पर बुलाया था। गन्ने के खेत में मिला था आदिल का शव आदिल की तलाश के दौरान उसका शव अर्जुन के गन्ने के खेत में मिला था। उसके सिर पर चोट के निशान थे। आरोप था कि दो लाख रुपये लौटाने से बचने के लिए अनुज ने आदिल की हत्या कर शव खेत में छिपा दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अनुज चौहान के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने की पैरवी मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार चौहान ने पैरवी की। न्यायाधीश सीमा वर्मा ने आदिल की हत्या के मामले में अनुज चौहान को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम आदिल की पत्नी को देने का भी आदेश दिया।
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