बिना अनुमति मिट्टी खनन पर दो खेत मालिकों पर जुर्माना:एटा में दोनों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड, कुल 4 लाख रुपए की कार्रवाई
एटा में बिना अनुमति खेतों से मिट्टी का खनन कराने के दो मामलों में जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने दोनों खेत मालिकों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कुल 4 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
तहसील एटा सदर के ग्राम पूरा परगना एटा सकीट निवासी अंगूरी देवी ने अपने खेत में बिना अनुमति मिट्टी का खनन कराया था। तहसील जलेसर के ग्राम जमालपुर गादुरी निवासी वीरपाल सिंह के खेत में भी बिना अनुमति खनन का मामला सामने आया था।
शिकायतों के बाद संबंधित अधिकारियों ने दोनों मामलों की जांच की। खनन की पुष्टि होने पर खेत मालिकों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। जांच रिपोर्ट, दस्तावेजों और जवाबों की समीक्षा के बाद दोनों को नियमों का दोषी पाया गया।
उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम 3 और 58 के उल्लंघन पर जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने कहा कि जिले में अवैध खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति मिट्टी, बालू या अन्य उपखनिजों का खनन करने वालों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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