बुलंदशहर में पॉक्सो एक्ट जागरूकता के लिए 400 शिक्षक प्रशिक्षित:जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में 25 सितंबर से महाभियान शुरू, बच्चों को करेंगे जागरूक
बुलंदशहर में राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शुक्रवार से पॉक्सो एक्ट जागरूकता महाभियान शुरू हुआ। जिला न्यायाधीश संजय सिंह-1 के मार्गदर्शन में यह अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलेगा। अभियान की शुरुआत शुक्रवार शाम 4 बजे जनपद न्यायालय परिसर के कैफेटेरिया हॉल में आयोजित ट्रेनिंग वर्कशॉप से हुई। इसमें जिले के करीब 400 स्कूलों के प्रिंसिपल और नोडल शिक्षकों ने हिस्सा लिया। शिक्षकों को पॉक्सो कानून और बच्चों के अधिकार बताए वर्कशॉप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के पूर्णकालिक सचिव विकास चौधरी और सिविल जज मोनिका कालरा ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम-2012, बच्चों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के कानूनी तरीकों की जानकारी दी। इस दौरान शिक्षकों को प्रचार सामग्री और पैम्फलेट भी उपलब्ध कराए गए, ताकि वे अपने-अपने स्कूलों में विद्यार्थियों तक कानून से जुड़ी जानकारी पहुंचा सकें।
सुबह की प्रार्थना सभा में बच्चों को जागरूक करेंगे शिक्षक DLSA सचिव विकास चौधरी ने बताया कि सभी स्कूलों तक न्यायिक अधिकारियों का सीधे पहुंचना मुश्किल है। इसी वजह से शिक्षकों को नोडल अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित शिक्षक अपने स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को पॉक्सो कानून और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सहमति की कानूनी मान्यता नहीं होती। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी न होने के कारण कई किशोर गंभीर कानूनी परिस्थितियों में फंस सकते हैं।
बाल विवाह और पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने की जानकारी सिविल जज मोनिका कालरा ने पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधान भी समझाए। इसके साथ ही पीड़ित बच्चों की पहचान और उनकी गोपनीयता बनाए रखने से जुड़े कानूनी नियमों की जानकारी भी शिक्षकों को दी गई। अभियान के दौरान स्कूलों में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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