चुनाव आयुक्तों को आजीवन छूट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका:केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस; 2023 में कानून में बदलाव किया गया था

Nov 04, 2026 - 17:35
0
चुनाव आयुक्तों को आजीवन छूट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका:केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस; 2023 में कानून में बदलाव किया गया था
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयुक्तों को आजीवन मिलने वाली छूट को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 2023 की धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को अपने सरकारी कामकाज के दौरान किए गए फैसलों के लिए आपराधिक मुकदमों से आजीवन कानूनी सुरक्षा दी गई है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयुक्तों को इस तरह कानूनी कार्रवाई से छूट देना संविधान के अनुरूप है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. महादेवन की पीठ ने यह नोटिस जारी किया। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण कुमार अग्रवाल ने दायर की है। सवाल-जवाब में समझिए पूरा मामला सवाल 1. किस कानूनी छूट को चुनौती दी गई है? जवाब: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है। इस धारा के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान आधिकारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए दिए गए बयानों, किए गए कामों और लिए गए फैसलों के संबंध में कानूनी संरक्षण मिलता है। सवाल 2. याचिकाकर्ता की क्या आपत्ति है? जवाब: याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून में चुनाव आयुक्तों को बिना किसी अपवाद के कानूनी छूट दी गई है। यह छूट उन मामलों में भी लागू हो सकती है, जहां अधिकारी ने दुर्भावना से काम किया हो या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला लिया हो। सवाल 3. याचिका में क्या मांग की गई है? जवाब: याचिकाकर्ता ने धारा 16 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि इस प्रावधान से नागरिकों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उपलब्ध दीवानी और आपराधिक कानूनी उपाय सीमित हो जाते हैं। सवाल 4. क्या सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी छूट खत्म कर दी है? जवाब: नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केवल याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। धारा 16 की संवैधानिक वैधता पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User