यूपी TGT भर्ती की अर्हता में आंशिक बदलाव:29 जुलाई 2011 पहले B.Ed D.El.Ed दाखिला स्नातक न्यूनतम अंक में छूट
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या-07/2026 के तहत सहायक अध्यापक भर्ती की अर्हता नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब जिन अभ्यर्थियों ने 29 जुलाई 2011 से पहले बी.एड., डी.एल.एड. या समकक्ष शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। उन्हें स्नातक स्तर पर न्यूनतम अंकों की शर्त से छूट मिलेगी। क्या बदला है आयोग ने 4 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में NCTE के नियमों और शासन के निर्देशों के आधार पर अर्हता में नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्धारित तिथि से पहले शिक्षा में स्नातक (बी.एड.), प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, उन पर स्नातक में न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता लागू नहीं होगी। इससे पहले भर्ती नियमों में संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की मांग थी। नए संशोधन से उन पुराने प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके स्नातक अंक इस सीमा से कम थे। किसे मिलेगी छूट कितने पदों पर भर्ती यह संशोधन विज्ञापन संख्या-07/2026 से जुड़ी सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम/TGT) भर्ती पर लागू है। इसके अंतर्गत प्रदेश के मान्यता प्राप्त एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 17,735 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें 16,193 पद बालक विद्यालयों और 1,542 पद बालिका विद्यालयों के लिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, संशोधित अर्हता के दायरे में आने वाले सभी इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 निर्धारित है, जबकि लिखित परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों के लिए सलाह पात्र उम्मीदवार अपने बी.एड./डी.एल.एड. में प्रवेश की तिथि और संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी संशोधित विज्ञप्ति और विषयवार अर्हता शर्तें अवश्य जांच लें, क्योंकि चयन में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा।
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