दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:जौनपुर में कोर्ट ने 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया
जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रताप यादव की अदालत ने शुक्रवार शाम 4 बजे दुष्कर्म के दोषी अनमोल तिवारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और यह रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया।
पीड़िता खुटहन थाना क्षेत्र की किशोरी है। उसके पिता ने घटना के अगले दिन खुटहन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता के मुताबिक, 26 जून 2020 को शाम 8:30 बजे 15 वर्षीय किशोरी घर के बाहर शौच के लिए गई थी।
आरोप था कि अनमोल तिवारी ने उसका मुंह दबाया और जबरन खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने घर लौटकर परिवार को घटना के बारे में बताया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की मेडिकल जांच कराई और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया। जांच के बाद पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में पेश की।
सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चन्द्र पाल ने कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अनमोल तिवारी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।
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