औरैया में हलवाई के परिवार को मिलेगा 16.10 लाख मुआवजा:सड़क हादसे में गई थी जान, बीमा कंपनी को 7% सालाना ब्याज देने का आदेश
औरैया में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने साढ़े तीन साल पुराने सड़क हादसे के मामले में मृतक संजय कुमार के परिवार को 16 लाख 10 हजार 526 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने बीमा कंपनी मैग्मा को दावा दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक सात प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता शिवम शर्मा के मुताबिक, औरैया के मदार दरवाजा निवासी संजय कुमार 15 फरवरी 2023 को सुबह करीब 11 बजे जालौन रोड पर शंकरपुर पुलिस चौकी से कुछ पहले सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान औरैया की ओर से आ रहे एक लोडर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लोडर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। संजय हलवाई और कैटरिंग का काम करते थे। पत्नी और अन्य वारिसों ने दाखिल किया था दावा संजय की पत्नी सरस्वती देवी और परिवार के अन्य वारिसों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी मैग्मा को 16,10,526 रुपये प्रतिकर और सात प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देने का आदेश दिया।
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