दुष्कर्म के दोषी प्रधान पति को 10 साल की सजा:बिजनौर में कोर्ट ने 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

Oct 23, 2026 - 22:10
0
दुष्कर्म के दोषी प्रधान पति को 10 साल की सजा:बिजनौर में कोर्ट ने 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
बिजनौर में कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में प्रधान पति दानिश को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घर में घुसकर किशोरी से किया था दुष्कर्म एडीजीसी योगेंद्र कुमार ने बताया कि 26 सितंबर 2023 को दानिश एक व्यक्ति के घर में घुस गया था। उस समय घर का मालिक मौजूद नहीं था। आरोप है कि दानिश ने घर में मौजूद 14 वर्षीय किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और वहां से जेवरात भी ले गया। शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी पीड़िता ने घर लौटने पर अपने पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने दानिश से शिकायत करते हुए जेवरात वापस मांगे। आरोप है कि इस पर दानिश ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया फैसला पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने पर दानिश के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने दानिश को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User