इटावा में लूट के दोषी को 2 साल की जेल:9 साल पुराना मामला, मारपीट के बाद ट्रैक्टर लूटा था
इटावा में 9 साल पुराने ट्रैक्टर लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती आलोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी संजीव यादव को दोषी ठहराया है। मंगलवार शाम करीब पांच बजे अदालत ने उसे दो साल के कारावास और ढाई हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला गवाहों की गवाही और पेश किए गए सबूतों के आधार पर सुनाया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बढ़पुरा थाना क्षेत्र के कसौआ गांव के रहने वाले नरेंद्र सिंह पुत्र पेशगार ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 मार्च 2017 को उनका चालक ट्रैक्टर पर ईंट लादकर जा रहा था। बल्लो की गढ़िया के पास कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और ट्रैक्टर लूट लिया। इस मामले में सहसों थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान लूटा गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया था। साथ ही औरैया जिले के बिधूना थाना क्षेत्र के चकरपुर गांव के रहने वाले संजीव यादव पुत्र विश्राम सिंह को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने लूट और षड्यंत्र से संबंधित धाराओं में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती की अदालत में हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने पैरवी की। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने संजीव यादव को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास और ढाई हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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