चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 साल की जेल:इटावा कोर्ट ने लगाया 1.30 लाख रुपए का जुर्माना
इटावा में चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने दोषी कनौजी लाल को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश शिवार्थ खरे ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 1 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बेटी की शादी के लिए दिए थे 1.40 लाख रुपए सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सरैया चुंगी निवासी वीरेंद्र सिंह राजपूत के अनुसार, उन्होंने पछायगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पुरावसावन सिंह निवासी कनौजी लाल को उसकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख 40 हजार रुपये उधार दिए थे। कनौजी लाल ने तीन महीने के भीतर रकम लौटाने का वादा किया था। वीरेंद्र सिंह के मुताबिक, 2 अगस्त 2014 को कनौजी लाल ने अपने बैंक खाते से 1 लाख 40 हजार रुपये का चेक दिया। भुगतान के लिए बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद कनौजी लाल ने समान धनराशि के दो अन्य चेक अलग-अलग बैंकों के दिए, लेकिन वे भी भुगतान नहीं होने के कारण वापस हो गए। 2016 में दर्ज कराया था मुकदमा चेक का भुगतान नहीं होने पर वीरेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2016 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-दो में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कनौजी लाल को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और 1 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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