नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद:कौशांबी कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
कौशांबी में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को आरोपी राजेश कुमार उर्फ रजनी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, मामला 20 मई 2021 का है। चरवा थाना क्षेत्र में पीड़िता के परिजनों ने राजेश कुमार उर्फ रजनी पुत्र इंद्रपाल, निवासी रामपुर, थाना चरवा, कौशांबी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत कौशांबी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। कौशांबी पुलिस के अनुसार, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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