नाबालिग से छेड़खानी में दोषी को 6 साल की जेल:चित्रकूट में कोर्ट ने 8 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
चित्रकूट के भरतकूप इलाके में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी बंधू को छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। 15 मई 2025 को दर्ज हुआ था मुकदमा पुलिस के अनुसार, भरतकूप क्षेत्र की एक महिला ने 15 मई 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि दुगवा गांव निवासी बंधू ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजकमल ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 25 मई 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस के मुताबिक, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा। एसपी अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर मामले की निगरानी की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी बंधू को दोषी ठहराते हुए छह साल के कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।
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