झांसी में हत्या केस में दो दोषियों को उम्रकैद:10 साल पहले युवक को गोली मारी थी, दोनों पर 40 हजार का जुर्माना
झांसी में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों ने दो नाबालिगों के साथ मिलकर 10 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय संख्या-2 के अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने शनिवार को दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा और 40 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। वहीं, दो नाबालिगों का केस अभी जुवनाइल कोर्ट में चल रहा है। पूरा मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है। घर से बुलाकर ले गए थे एडीजीसी क्राइम संजय देव शर्मा ने बताया- ओरछा गेट बाहर कपूर टेकरी मोहल्ला निवासी मजीद कुरैशी ने नवाबाद थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 26 फरवरी को वह अपने घर पर था। सुबह लगभग 8 बजे मोहल्ले का आशू कुरैशी पुत्र आशिक कुरैशी और एक नाबालिग आरोपी आए। आवाज लगाकर मेरे भाई अब्दुल उर्फ भइया को बुलाया और अपने साथ ले जाने लगे। पूछने पर बोले- कबूतर उड़ाने के लिए अपने घर ले जा रहे हैं। नाबालिग के घर पर पहले से रमजान पुत्र मंसूर और उसका नाबालिग दोस्त मौजूद थे। भाई अब्दुल को घर ले जाकर चाराें आरोपी गाली-गलौच कर मारपीट करने लगे। शोर सुनकर चाची रूकसाना बानो मौके पर पहुंची। तब आशू, रमजान और एक नाबालिग भाई को पकड़े हुए थे। जबकि एक नाबालिग ने तमंचा से अब्दुल की कनपटी में गोली मार दी। चाची को देखकर आरोपी भाग गए थे। परिजन अब्दुल को मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज आरोपी आशू और रमजान को सजा सुनाई गई।
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