आगरा कॉलेज में काटे 41 पेड़, प्राचार्य पर केस:NGT के निर्देश पर कार्रवाई, DM ने दाखिल किया शपथपत्र
आगरा कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान 41 पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया था। इस मामले में वन विभाग ने कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सीके गौतम के खिलाफ केस दर्ज किया है। वन अपराध संख्या 08/शहर/2025-26 के तहत यह कार्रवाई की गई है और अब यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की शुरुआत पर्यावरण कार्यकर्ता अपूर्व शर्मा की शिकायत से हुई थी। शिकायत के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद वन विभाग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया तो पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई। जांच में खुलासा हुआ कि कॉलेज परिसर में निर्माण के दौरान 39 विलायती बबूल, एक लिसोड़ा और एक पापड़ी का पेड़ काट दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि आगरा ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) क्षेत्र में आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी पेड़ का कटान पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने 29 सितंबर 2026 को NGT में शपथपत्र दाखिल किया है। शपथपत्र में वन विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि प्राचार्य के खिलाफ वन अपराध का मामला दर्ज किया गया है और विधिक कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि प्राचार्य के साथ-साथ कॉलेज की प्रबंध समिति के सचिव की भूमिका भी जांच के दायरे में है, क्योंकि बिना प्रबंधन की सहमति के इतने बड़े स्तर पर निर्माण और कटान संभव नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्य की आड़ में हरे-भरे पेड़ों को काट दिया गया, जो पर्यावरणीय मानदंडों का सीधा उल्लंघन है। TTZ क्षेत्र होने के कारण यहां एक भी पेड़ काटने के लिए वन विभाग और संबंधित प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। वहीं इस कार्रवाई के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को ही यदि पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी करेंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब सभी की नजर न्यायालय के फैसले और NGT की अगली सुनवाई पर टिकी है।
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